छत्तीसगढ़

खाद्य विभाग की दुकानों में दी दबिश, 8 नग गैस सिलेंडर जब्त

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बलौदाबाजार / कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य अधिकारी विजय कुमार किरण के नेतृत्व में जिले में खाद्य विभाग़ द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग पर रोक लगाने होटल, ढाबा, केन्टीन आदि प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। टीम द्वारा दुर्गा केन्टीन बलौदाबाजार, राजस्थान भोजनालय बलौदाबाजार, उमंग हॉटल लाहोद, आदित्य रेस्टोरेन्ट लवन एवं श्री फैमली ढाबा लाहोद से 8 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि उक्त प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर खाद्य पदार्थों की बिकी की जा रही थी। प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है।

इसके साथ ही पानी पाउच बनाने वाली फैक्टरी शिद्धम पावर प्लांट की भी जांच की गई। जांच में शिद्धम पावर प्लांट के द्वारा पानी पाउच एवं बॉटल में मैनुफैक्चरिंग डेट एवं एक्सपायरी डेट अंकित पाया गया।

कार्रवाई के दौरान खाद्य निरीक्षक कमल नारायण साहू, गुलशन अनंत, शीतलेश यादव, लक्ष्मण कश्यप एवं नापतौल निरीक्षक दामोदर प्रसाद वर्मा सहित विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहें।

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