संपादकीय

जिला पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति और परीक्षा केंद्रों में होगी सख्ती- व्यापम ने जारी किए निर्देश*

20 जुलाई से शुरू हो रही परीक्षाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]

*कोरिया/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने 20 जुलाई 2025 से शुरू हो रही आगामी परीक्षाओं के सुचारू एवं पारदर्शी संचालन हेतु सभी जिला कलेक्टरों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार व्यापक बदलाव किए गए हैं। व्यापम अध्यक्ष रेणु जी पिल्ले द्वारा जारी पत्र में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को मिलकर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

पत्र के अनुसार, प्रत्येक जिले में परीक्षा संचालन हेतु नोडल अधिकारी एवं समन्वयक के साथ-साथ एक उप पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को ‘जिला पुलिस नोडल अधिकारी’ नियुक्त किया जाएगा। इनकी निगरानी में परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

व्यापम द्वारा प्रत्येक 10 परीक्षा केंद्रों पर एक तीन सदस्यीय उड़नदस्ता दल का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम एक पुलिसकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यह दल केवल परीक्षा कक्ष ही नहीं, बल्कि परीक्षा केंद्र परिसर एवं मुख्य द्वार के बाहर तक भी निगरानी रखेगा। दलों को परीक्षा समाप्त होने के दो घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट समन्वयक केंद्र में जमा करनी होगी।

व्यापम ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों में प्रत्येक अभ्यर्थी की हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर व मैनुअल तलाशी से जांच की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक केंद्र में एक पुरुष एवं एक महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगे, जो परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 2.30 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी द्वारा ही की जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद भी ये पुलिसकर्मी बारी-बारी से केंद्र परिसर एवं उसके बाहर निगरानी करते रहेंगे।

*अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश*
परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य।मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह के कपड़े पहनकर आएं और फुटवियर में चप्पल का ही प्रयोग करें। कान में किसी प्रकार के आभूषण पूरी तरह वर्जित हैं। परीक्षा शुरू होने के पहले 30 मिनट और समाप्ति के अंतिम 30 मिनट के दौरान परीक्षा केंद्र से बाहर जाना मना होगा। संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि परीक्षा कक्ष में लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

[wp1s id="1076"]

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!