कोरिया

मानवीयता हुई शर्मशार,गुरु शिष्य परम्परा हुई तारतार, बच्चियों विद्यालयों में भी असुरक्षित ?

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सतीश मिश्रा

एमसीबी/ विद्यालय जहां गुरु के द्वारा अपने शिष्यों को भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी जाती है और यह गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से ही भारत देश में बहुत ही सम्मानजनक परंपरा रही है गुरु को गोविंद का दर्जा दिया गया है लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के मंदिर में ही कुछ अमानुषिक शिक्षकों के द्वारा अपने ही शिष्य के साथ विभत्सक हो जाना बुरी नजर डालना इस परंपरा पर काला धब्बा साबित हो रहे है लेकिन प्रश्न तो फिर भी यही है कि जब विद्यालय के कुछ कामी वहशी शिक्षक ही छात्राओं पर बुरी नजर डाले तो वे कहां सुरक्षित है?ताजा मामला जनकपुर का सामने आया है शिक्षकों पर और एक वन कर्मी पर कार्यवाही हुई है पढ़िए रिपोर्ट:

विकासखण्ड भरतपुर के थाना जनकपुर में 03 शिक्षकों के द्वारा नाबालिक छात्रा के अस्मिता के साथ बारी बारी से खेला गया गुरु और शिक्षक के रिश्ते को किया गया बदनाम मिली जानकारी के अनुसार
मानवती सिंह पति दिनेश सिंह जाति गोड़ उम्र 36 वर्ष जाति गोड़ निवासी लरघाडण्डी थाना कोटाडोल जिला एम.सी.बी. (छ.ग.) ने दिनांक 26.11.2024 का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लडकी जो किराये के रूम में रहकर पढाई करती थी और शिक्षकों के पढाई में सहयोग करने की बात को बोलकर दिनांक 15/11/2024 को 12:00 बजे दिन रावेन्द्र कुशवाहा अपने कार में बैठाकर कुशल सिंह परिहार जनकपुर के घर ले गए, कुशल सिंह परिहार के घर में उनकी पत्नी नही थी कुशल सिंह परिहार और अशोक कुशवाहा थे, दरवाजा को बंद कर दिए और रावेन्द्र कुशवाहा, कुशल सिंह परिहार, अशोक कुशवाहा के बेड रूम में ले जाकर जबरन गलत काम (बलात्कार) शारीरिक शोषण किये, इतना ही नही फिर दिनांक 22/11/2024 को शाम करीब 5:00 बजे दुकान में सामान लेने जा रही थी तब कुशल सिंह परिहार बस स्टेण्ड के पास मिले तो अपने मोटर सायकल में बैठाकर फारेस्ट वाले के किराये के रूम में लेकर गये कुशल सिंह परिहार व अशोक कुशवाहा, रावेन्द्र कुशवाहा के द्वारा बारी-बारी से बलात्कार किये है कि रिपोर्ट पर अपराध कमांक 228/2024 धारा- 70 (2), 49,351, (2), बीएनएस एंव 6,17 पाक्सो एक्ट अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया जो विवेचना दौरान पीडिता व पीडिता के वारिसानों के साथ थाना में महिला प्र०आर० 80 प्रियंका पाण्डेय से कथन कराया गया जो अपने कथन में बताई कि दिनांक 15.11.2024 को कुशल सिंह परिहार, अशोक कुशवाहा, रावेन्द्र कुशवाहा के द्वारा बलात्कार किया गया एंव दिनांक 22.11.2024 को पीडिता को फारेस्ट स्टाफ के रुम में ले जाकर कुशल सिंह परिहार, अशोक सिंह के द्वारा बारी-बारी से बलात्कार किया गया आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जूर्म करना स्वीकार किये जिससे घटना में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल एंव नेक्शा का ऐक्सल 06 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है आरोपी कुशल सिंह परिहार व अशोक कुशवाहा, रावेन्द्र कुशवाहा तथा बनवारी सिंह को दिनांक 26.11.2024 के कर्मशः 15.15. 15.20, 15.25, 15.30 बजे गिर० कर गिर० की सूचना वारिसान को दिया गया पावती लिया गया है आरोपीयो को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया कि अपराध पंजीबद्ध कर हालात वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अशोक वाडेगांवकर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अलेक्सियुस टोप्पो के मार्गदर्शन पर आरोपियों को गिर० किया गया है मामले की संम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक दीपेश सैनी, स.उ.नि. धनजय पाठक, महिला प्र०आर० प्रियंका पाण्डेय, प्र०आर० संतोष साहू जय कुमार ठाकुर, संजय पाण्डेय, आर० दीपक मिंज, मदन राजवाडे, मनोज कुमार, रवि सिंह म०आर० प्रितिबिन्दू मिंज की विशेष भुमिका रही।

सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह के अमानवीय कृत्य करने वाले शिक्षक रवेंद्र कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है और दो शिक्षक के ऊपर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है।

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