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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं

जिसमें तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। वहीं महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये मातृत्व वंदन योजना के तहत सरकार ने देने की मंजूरी दी है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जिसमें तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 4000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। वहीं महिलाओं को सालाना 12 हजार रुपये मातृत्व वंदन योजना के तहत सरकार ने देने की मंजूरी दी है।IMG-20240131-WA0322-300x300 रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं

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कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नई योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। मंत्रिपरिषद ने पीएम नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह अर्थात् साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी।

IMG-20240131-WA0323-300x300 रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं

इनको मिलेगा लाभ

  •  रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट की बैठक ली। बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिला, जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक हो। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है।

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