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पुत्री के साथ दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

पुत्री के साथ दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

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पुत्री के साथ दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

चित्रकूट। पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने वाले दरिन्दे को विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 21 वें दिन स्पेशल जज ने आरोपी पर दोष सिद्ध होने के बाद बुधवार को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक पुत्री ने थाने जाकर पिता द्वारा दुराचार करने की शिकायत की थी। बीती 9 जुलाई को हुई इस घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन 10 जुलाई को बाल कल्याण अधिकारी बालकिशुन ने दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार 9 जुलाई 2023 की रात 11 बजे 12 वर्षीय बालिका अपने घर में थी। इस दौरान उसका पिता शराब पीकर घर आया और मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही इसकी जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने धमकाया कि इसकी शिकायत करने पर वह भाई समेत पीडिता को भी मार डालेगा। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने इस मामले में मऊ पुलिस टीम को त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायालय में भी प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते प्राथिमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराकर कोर्ट में बयान कराए थे। साथ ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के 21 वें दिन विशेष न्यायधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने निर्णय सुना दिया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 43 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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