लगातार खनिज का अवैध दोहन ग्राम पंचायत सरईगहना में धड़ल्ले से जारी…राजस्व की क्षति…वही प्राकृतिक संसाधन पर्यावरण का दोहन… ट्रैक्टर से लोडकर ले जा रहे पत्थर छ: सौ ट्राली में देते हैं मजदूरी और चार हज़ार में बेचते हैं पत्थर से निर्मित गिट्टी …बिना लीज, बिना अनुमति, बिना ग्राम सभा अनुमोदन, जारी है अवैध उत्खनन

एस. के.‘रूप’
कोरिया/ छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिला अंतर्गत बैकुंठपुर मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम सरई गहना में सभी नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से खनिज संसाधन विशाल मात्रा में पत्थरों की तस्करी जारी है
पूर्व में भी स्थानीय जागरूक व्यक्तियों के द्वारा इसकी शिकायत की गई है लेकिन आज दिनांक तक कोई उचित कार्यवाही नहीं होने से लगातार प्राकृतिक संसाधन का दोहन बढ़ गया है और पर्यावरण के साथ भारी रॉयल्टी की क्षति हो रही है।

आपको बता दे विगत 03 सितंबर 2025 को सम्यक क्रांति एवं जनहित संघ की संयुक्त टीम ग्रामीणों के सूचना पर बीहड़ जंगल के बीच सरईगहना ग्राम पंचायत के दुलहीदह नामक स्थल का सघन दौरा करते हुए उन प्रत्येक स्थलों का मुकाबला किया जिन जगहों पर बिना लीज बिना अनुमति के अवैध खनिज संसाधनों का लगातार दोहन किया जाता है। इसके पूर्व रास्ते में ही पत्थरों से लगा बिना वाहन क्रमांक का ट्रैक्टर भी पकड़ा और ड्राइवर से पूछताछ करने पर टाल मटोल कर भाग गया।

दुलहीदह नामक स्थान पर जारी है अवैध दोहन:–
आपको बता दें सम्यक क्रांति एवं जनहित संघ की संयुक्त टीम यही नहीं रुकी विभाग व निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल, विगत 48 वर्षों से जनहित में अग्रणी जनहित संघ द्वारा बीहड़ जंगलों के बीच अति विशेष पिछड़ी जनजातियों के बस्ती को पार करके दुलहीदह नामक स्थान का रुख किया यहां का नजारा देखते बनता था सुंदर प्राकृतिक झरना के बीच चांद के माथे दाग के सदृष्य खनिज पदार्थ का भयंकर दोहन दिख रहा था।

पूरा पहाड़ी हिस्सा ही काट दिया गया था जैसे भी ट्रैक्टर व मानवीय प्रयोग से पत्थर तोड़ने के कारण भूस्खलन होने से पर्यावरणीय क्षति हो रही है वृक्षों का अस्तित्व खतरे में है मार्ग का हालत बद से बत्तर हो गया है।
ग्राम सभा का नहीं है कोई अनुमोदन :–
सभी नियमों को दरकिनार करते हुए सरईगहना पंचायत के दुल्हीदह एवं अन्य स्थानों पर खनिज संसाधनों का लगातार अवैध दोहन जारी है। नियमानुसार इसके लिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा का अनुमोदन होना आवश्यक है।

हमने जब वर्तमान सरपंच गीता सिंह से बात की तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि:–” किसी भी प्रकार का पंचायत द्वारा प्रस्ताव या अनुमोदन नहीं किया गया है पत्थर उत्खनन जोरों पर है यह संसाधनों की क्षति है मेरे कार्यकाल में नहीं दिया गया है पूर्व का मुझे ज्ञात नहीं है।”

सब अवैध रूप से चल रहा है:पूर्व सरपंच श्री पण्डो
वर्तमान सरपंच सहित पूर्व सरपंच ने ग्राम सभा के द्वारा दिए गए अनुमोदन की बात किए जाने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि हमने पूर्व सरपंच का दायित्व निभाते समय भी किसी भी प्रकार का ग्राम पंचायत का आदेश,प्रस्ताव या अनुमोदन नहीं दिया है उक्त पूरा उत्खनन का कार्य अवैध रूप से चल रहा है।

क्या कहता है खान एवं खनिज अधिनियम 1957 :–
किसी भी प्रकार के खनिज के उत्खनन हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन में नियमों का उल्लेख है इसी क्रम में खान एवं खनिज ( विकास एवं विनीयमन ) अधिनियम 1957 भारत में खनिजों के खनन को नियंत्रित करता है पत्थर के अवैध उत्खनन परिवहन या भंडारण को इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है ।

जिसके लिए अधिनियम की धारा 21, 22, 23 सहित 23 क और 23 ख के तहत कार्यवाही की जाती है। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद या पांच लाख या उससे अधिक तक का जुर्माना भरना पड़ता है अथवा दोनों ही ।इसके अतिरिक्त अवैध खनन से राजस्व की क्षति और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है जिसके लिए भी दंड का प्रावधान है।
राजस्व का नुकसान व पर्यावरण की क्षति:–
अवैध खनन से सरकार को मिलने वाले राजस्व का भारी नुकसान होता है वही स्थानीय जंगल पहाड़ पर्यावरण को भारी नुकसान होता है ।

सामाजिक प्रभाव:– संगठित आपराधिक समूह इससे स्थानीय समुदायों का विस्थापन और संघर्ष भी बढ़ सकता है साथ ही अवैध खनन में अक्सर संगठित आपराधिक समूह शामिल होते हैं जो धमकी, मारपीट,गाली गलौज और हिंसा का प्रयोग करते हैं।

हां।अवैध खनन हो रहा है हमें जानकारी हुई है रोकने के लिए कार्य किया जाएगा : श्री पटेल खनिज अधिकारी बैकुंठपुर
“बिना अनुमति उत्खनन करना गैरकानूनी है यह कहना है जिला खनिज अधिकारी श्री पटेल का उन्होंने आगे कहा कि ग्राम पंचायत सरई गहना में हो रहे अवैध उत्खनन, खनिज संसाधन के दोहन के लिए किसी भी प्रकार का लीज अगर नहीं है बिना अनुमति के दोहन उत्खनन हो रहा है तो यह पूर्णत गैरकानूनी है । मैंने वहां का दौरा किया है हां उत्खनन हो रहा है लेकिन मौके पर सब नदारत मिलते हैं जो भी उत्खनन करते दिखता या करवाने वाला अथवा वाहन मिले तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही होगी आप संसाधनों का पंचायत स्तर पर थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते यह गैर कानूनी है।

साक्ष्य सहित वाहन भी: इस समाचार पत्र के संस्थान सहित जनहित संघ के पदाधिकारियों के पास मौके पर मौजूद बिना नंबर के वाहन, नंबर सहित वाहन एवं खुदाई कराने संबंधित कई जानकारियां है। प्रशासन साक्ष्य प्राप्त कर सकता है।
50 रु पउआ 60 रु ट्राली 4000 में बेच रहे और राजस्व की भारी क्षति
क्षेत्र में अति गरीब ग्रामीण जनजाति परिवार का निवास है आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर होने के कारण यह लोग पत्थर तोड़ने का कार्य कर अपना पेट भरते हैं और अन्य व्यवस्था करते हैं ग्रामीण ने बताया कि 50 रु पऊआ 600 रु ट्रॉली भरने का मिलता है जिसे मार्केट में 4000 में बेचा जाता है जो गैरकानूनी है एवं प्रशासन को भारी राजस्व की क्षति के साथ अत्याधिक दोहन व नियमों को ताक में रखकर पर्यावरणीय क्षति भी की जा रही है।
जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय व्यापारियों की संलिप्तता:
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अवैध उत्खन्न के कार्य में स्थानीय व्यापारियों कुछ जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी है जो जांच का विषय है।
संवेदनशील जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी एवं मुख्य कार्यपद अधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी सहित खनिज विभाग व पुलिस कप्तान से इस समाचार पत्र के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने पर्यावरण सहित ग्राम्य हितार्थ तत्काल अवैध खनिज उत्खनन पत्थरों का दोहन बंद करने की अपील की है।



