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विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए आरोपी को चार वर्ष सश्रम कारावास

विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए आरोपी को चार वर्ष सश्रम कारावास

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विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए आरोपी को चार वर्ष सश्रम कारावास

चित्रकूट। पहाडों में ब्लास्टिंग के लिए ठेकेदार को देने जा रहे विस्फोटक सामग्री के साथ पकडे गए आरोपी को न्यायालय ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रूपए अर्थदण्ड भी दिया है। अभियोजन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीती 15 सितम्बर 2020 को भरतकूप थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक फिरोज खान ने बांदा जिले के कमासिन थाने के मुगेरिया पुरवा निवासी कमलेश निषाद पुत्र कैलाश को पांच विस्फोट सेल व पांच अदद इलेक्ट्रानिक डेटानेयर और तार के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया था कि पहाडों में ब्लास्टिंग के लिए यह विस्फोटक सामग्री अवैध रूप से लेकर वह ठेकेदार को देने जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी कमलेश निषाद को चार वर्ष सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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