छत्तीसगढ़

भालू के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई, वनमंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

वनमंत्री केदार कश्यप के दिशा निर्देश पर कार्रवाई, भालू के साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

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जगदलपुर / रायपुर- विभिन्न सामचार पत्रों के माध्यम से भालू के साथ हुए क्रूरता पूर्वक व्यवहार और उसकी हत्या मामले में प्रकाशित समाचार के आधार पर मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष PIL फाईल किया गया है। इस मामले को वन मंत्री केदार कश्यप ने अक्षम्य अपराध मानते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ’ग. तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (व.प्रा.) छ.ग. को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

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जिसके पश्चात मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर ने वन मंत्री निर्देशानुसार प्रकरण की त्वरित जांच, जांच कमीटी के द्वारा की गयी । वायरल वीडियो को देख कर मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर के द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि यह घटना सुकमा क्षेत्र का हो सकता है। इस आधार पर वनमण्डलाधिकारी सुकमा के द्वारा तत्काल एक टीम गठित कर जांच प्रारंभ की गई सभी परिक्षेत्र अधिकारी एवं परिसर रक्षकों को अपने क्षेत्र के ग्रामों एवं वनक्षेत्रों में सघन पतासाजी कराने, क्षेत्र के आवसीय स्कूलों में एवं पोटा केबिनों में अध्ययनरत छात्रों, शिक्षक, एवं पढ़‌नेवाले छात्रों, संदिग्ध ग्रामीणों की सूचीबद्ध कर वृस्तृत जांच करने के निर्देश दिये गये । सुकमा जिले के पुलिस अधिक्षक, सूचित किया गया कि आपके अधिनस्थ पुलिस थाना प्रभारियों एवं स्थानीय अधिकारीयों को सूचित कर प्रकरण की जांच में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। एवं वनमण्डल सुकमा के समस्त वनअधिकारियों/कर्मचारियों को दैनिक प्रगति से अवगत करावें ।

वनमंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार प्रकाशित कराया गया, कि भालू को जख्मी करने वाले का पता बताने वाले को वन विभाग के द्वारा ईनाम रू. 10,000/ (रू. दस हजार) दी जायेगी एवं पता बताने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेंगा, तथा सहयोग करने का आहवान किया गया। भालू पाये जानेवाले संभावित प्राकृतिक आवास क्षेत्रों को चिन्हांकित कर जांच करने के निर्देश दिये गये 1 प्रकरण की जांच प्रकिया में लापता वन अपराध प्रकरण क्रमांक 16/393 दिनांक 11.04.2025 को दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई विभिन्न स्थलों एवं विभिन्न श्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का संकलन कर विश्लेषण किया गया, इस आधार पर घटना क्षेत्र किस्टाराम क्षेत्र का होना संभावित चिन्हित पाया गया । संभावित घटना स्थल ग्राम डब्बा मरका, क्षेत्र का ग्राम पुट्टपाइ के आरोपी 1. श्री वंडो भीमा पिता पाण्डू जाति मुरिया उस लगभग 18-20 वर्ष 2. श्री चंडो देवा पिता देवा जाति मुरिया उम्र लगभग 37-40 वर्ष चिन्हित किये गये दोनो निवासी ग्राम पुट्टेपाड़ दूरस्थ दुर्गम एवं अत्यंत नक्सल प्रभावीत अतिसंवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस एवं सुरक्षा की आवश्कता होती है।

पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सहयोग से जांच दल दिनांक 13.04.2025 को ग्राम पु‌ट्टेपाङ क्षेत्र भेजा गया, लेकिन आरोपी ग्राम में नहीं पाये गये तथा फरार होने की आशंका की गई। इसके पश्चात तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण पुलिस अधिक्षक, जिला भद्रकाली (कोत्तागुइन) तेलंगाना एवं वनमण्डलाधिकारी, भद्राचलम वनमहल (तेलंगाना) को आवश्यक सहयोग हेतु इसकी सूचना दी गयी।

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जांच दल सक्रियता से क्षेत्र पर तैनात थे तथा विभिन्न स्थानों पर तलासी में क्रियारत रहे व प्राप्त सूचनाओ को आदन प्रदान करते रहे इसी दौरान आरोपीयों का पता चला तब दिनांक 14.04.2025 को दोनो आरोपियों को पकड़ा गया। कार्यवाही करते हुए वन अपराध प्रकरण क्रमांक 9982/21 दिनांक 14. 04.2025 जारी कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

मामले को लेकर वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वन्य जीव हमारे अमूल्य वन सम्पदा है. जिसकी सुरक्षा और संवर्धन कि जिम्मेदारी शासन, वन प्रशासन के साथ वनों में रहने वाले लोगों की भी हैं. भालू के साथ क्रूरता का जो वीडियो सामने आया था वह बहुत ही दुखत था. मामले में वन विभाग को कार्रवाई करने दिशा निर्देश दिया गया था. इस कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. कानूनी कार्रवाई के साथ न्यायलय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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