
कोरिया/ कोरिया वनमण्डल अंतर्गत सोनहत रेंज के कटवार नारंगी क्षेत्र में विगत 8 नवंबर को एक बाघ को जहरखुरानी कर मार डाला गया। वन विभाग ने इस पर कार्रवाही की विभाग का जांच चल ही रहा है इधर वन मण्डल वन पाल परिक्षेत्र रामगढ़ रमन प्रताप सिंह एवं पिताम्बर लाल राजवाड़े वन रक्षक वीट प्रभार गरनई के द्वारा वन क्षेत्र में बाघ होने के बावजूद भी नियमित रूप से वन परिक्षेत्र का भ्रमण नहीं किया गया। सरगुजा वन वित्त अंबिकापुर के मुख्य संरक्षक द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण उक्त दोनो निचले स्तर के कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय बैकुण्ठपुर कोरिया निर्धारित किया इसी तरह बुधवार दिनांक 13 नवंबर 2024 को वन क्षेत्र पाल परिक्षेत्राधिकारी सोनहत परिक्षेत्र विनय कुमार सिंह, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जो एक बड़ी कार्रवाही प्रतीत हो रही है। क्या लिखा है आदेष में मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वित्त में पढ़िये- विनय कुमार सिंह, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी, सोनहत परिक्षेत्र, वनमंडल कोरिया, बैकुण्ठपुर के पद पर पदस्थ है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के पत्र क्रमांक 2876 दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर, अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के बीट गरनई, कक्ष क्रमांक पी 196 से लगे हुये असीमांकित वनभूमि कुदरी में खनखोपड नाला के किनारे 01 बाघ (उम्र लगभग 4-5 वर्ष) की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल दिनांक 08.11.2024 को लगभग सायं 4ः45 बजे संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बैकुण्ठपुर के साथ मौके पर पहुंचे, जहां 01 नर बाघ खनखोपड नाला के किनारे मृत अवस्था में पाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों की टीम गठित कर, घटना स्थल के चारो ओर 500 मीटर क्षेत्र में तलाशी कराई गई। पोस्टमार्टम के दौरान पशुचिकित्सक द्वारा प्राथमिक जांच में शव 4-5 दिन पुराना होना बताया गया। दिनांक 09.11.2024 को वन विभाग, छज्ब्। प्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में 04 सदस्यीय पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा शव विच्छेदन किया गया। उक्त टीम के अभिमत अनुसार बाघ की मृत्यु जहरखुरानी से संभावित है। सोनहत परिक्षेत्र अंतर्गत बाघ विचरणरत था, तो उसकी निगरानी हेतु एवं ग्रामीणों की जान-माल से क्षति से बचाव हेतु श्री विनय कुमार सिंह द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया और न ही अधीनस्थ अमलों से समन्वय स्थापित कर बाघ के पदचिन्हों के आधार पर कोई प्रभावी कार्यवाही किया जाना, नहीं पाया गया। साथ ही मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त के पत्र क्रमांक/8150 दिनांक 09.11.2024 द्वारा विनय कुमार सिंह, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधीकारी सोनहत को जारी स्पष्टीकरण का प्रतिवाद उत्तर दिनांक 12.11.2024 तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार शासकीय कर्तव्यों एवं पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण विनय कुमार सिंह, वनक्षेत्रपाल, परिक्षेत्र अधिकारी सोनहत के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अतः छ.ग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) एवं छ.ग शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 08-06/2016/10-1/वन, दिनांक 11/09/2017 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत श्री विनय कुमार सिंह, वनक्षेत्रपाल को तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में विनय कुमार सिंह का मुख्यालय कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर निर्धारित किया जाता है। विनय कुमार सिंह को छ.ग. मूलभूत नियम 53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



