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राजधानी क्षेत्र में खुले में कचरा जलाने पर ऱोक लगाने के लिए परामर्श जारी

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सर्दियों में नगरपालिक का ठोस कूड़ा और बायोमास के अनियंत्रित जलने की समस्या से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो परिवेशी वायु में पीएम2.5/पीएम10 के स्तर और शहर में हानिकारक गैसीय प्रदूषकों को बढ़ाता है

परामर्श खुले में जलाने की आवश्यकता को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर जैसे टिकाऊ विकल्प प्रदान करने के महत्व पर बल देता है, जिससे प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आती है और सभी के लिए स्वच्छ हवा में योगदान होता है

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में खुले में जैविक-कचरा/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाने और उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की समग्र वायु गुणवत्ता को विशेष रूप से आगामी सर्दियों के मौसम में प्रभावित करने वाले हानिकारक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक निर्णायक कदम में, सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अन्य आवासीय समितियों को एक परामर्श जारी किया है कि वे अपने द्वारा नियोजित सभी सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य सेवा कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक हीटर / अन्य उपयुक्त उपकरण प्रदान करें, जिसका उद्देश्य खुले में जलाने की प्रथाओं पर रोक लगाना है।

आयोग ने सर्दियाँ आने के साथ, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में, विशेष रूप से सर्दियों के महीनों के दौरान, जैविक-कचरा (लकड़ी, टहनियाँ/शाखाएँ, सूखे पत्ते आदि) सहित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के अनियंत्रित जलने की समस्या से निपटने के लिए एक परामर्श जारी करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना है। सर्दियों के मौसम में सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा जैविक-कचरा और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को खुले में जलाने की प्रथा, अक्सर गर्म रहने के साधन के रूप में, अन्य हानिकारक गैसीय प्रदूषकों के अलावा परिवेशी वायु में पीएम 2.5 / पीएम 10 के स्तर को तेजी से बढ़ाती है और इस प्रकार परिणामस्वरूप पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के अंतर्गत निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू की जाती है।

आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से ही कचरे/जैविक कचरे के ऐसे अनियंत्रित खुले में जलाने के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए परामर्श, आदेश और निर्देश जारी किए हैं। अन्य स्थानों के अलावा, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और जैविक-कचरे आदि को खुले में जलाना आवासीय क्षेत्रों में भी देखा जाता है और सुरक्षा कर्मचारियों/अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा, विशेष रूप से सर्दियों में रात के समय दिल्ली भर में गेटेड आवासीय परिसरों में हीटिंग/वार्मिंग उद्देश्य के लिए इसका सहारा लिया जाता है।

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